300 पदों पर नियुक्तियां देने पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई
हाई कोर्ट ने सामाजिक विज्ञान विषय की द्वितीय श्रेणी भर्ती 2016 में संशोधित परिणाम के जरिए करीब 300 पदों पर नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है।
साथ ही आरपीएससी चेयरमैन को शपथ पत्र के जरिए यह बताने के लिए कहा कि उन्होंने खंडपीठ द्वारा भर्ती की पुरानी उत्तर कुंजी को गलत मानने पर भी के आधार पर संशोधित परिणाम वेटिंग लिस्ट कैसे जारी की ।
अदालत ने यह अंतरिम निर्देश विकास कुमार गुप्ता व अन्य की याचिका पर दिया हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पुनाराम के मामले में तीन प्रश्नों व्रत मानते हुए परिणाम संशोधित करने के लिए कहा था।
आरपीएससी ने इस आदेश का लाभ प्राची को देते हुए पुराने उत्तर कुंजी से ही संशोधित परिणाम और वेटिंग लिस्ट जारी कर दी
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