राजस्थान हाई कोर्ट में न्यायाधीश अरुण भंसाली ने प्रदेश में पूर्व में जारी लेकिन अभी तक लंबित रही भर्ती प्रक्रिया में सिर्फ एमबीसी वर्ग को ही 5% आरक्षण देने पर सरकार को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब तलब किया है। न्यायाधीश भंसाली ने यह आदेश याचिकाकर्ता भवानी सिंह की ओर से दायर याचिका की सुनवाई में दिए इसके साथ ही कोर्ट ने नोटिस फॉर स्टे भी दिया है। जिसमें लिखा है कि कारण बताओ कि क्यों न इस मामले में स्टे जारी कर दिया जाए कोर्ट संख्या छह में अरुण भंसाली की एकल पीठ में याचिकाकर्ता की ओर से तर्क प्रस्तुत करते हुए अधिकता गजेंद्र सिंह भाटी ने कहा कि सरकार ने पूर्व में जारी की गई भर्तियों में लंबित रही प्रक्रियाओं के डेट 19 फरवरी 2019 को अधिसूचना जारी की थी। जिसमें एक में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के 10% आरक्षण तथा दूसरी अधिसूचना मोर बैकवर्ड क्लास वर्ग को 5% आरक्षण देने संबंधित थी। दोनों ही अधिसूचना है उसी दिन से प्रभावित होगी तथा उसी के अनुसार सेवा नियमों में संशोधन भी कर दिए गए। इसके बाद सरकार की ओर से 23 जून 2019 को सूचना जारी करते हुए 5% आरक्षण दिए जाने के निर्देश जारी किए गए जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का इसमें कहीं जिक्र नहीं था। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता ने सरकार द्वारा 25 मई 2018 को जारी विज्ञप्ति के तहत कृषि पर्यवेक्षक की परीक्षा दी जिसमें आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण नहीं दिए जाने से वह परीक्षा में सफल नहीं हो सका।
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